January 15, 2026
दिल्ली दिल्ली-एनसीआर

दिल्ली हाईकोर्ट का सख्त निर्देश: खुले सीवर लीकेज को रोकने के लिए दिल्ली जल बोर्ड को तुरंत कार्रवाई करने का आदेश

  • January 10, 2026
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रिधि दर्पण/ अरुण शर्मा दिल्ली उच्च न्यायालय ने शाहीन बाग इलाके में खुले सीवर से हो रहे पानी के रिसाव की गंभीर समस्या पर दिल्ली जल बोर्ड को

रिधि दर्पण/ अरुण शर्मा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शाहीन बाग इलाके में खुले सीवर से हो रहे पानी के रिसाव की गंभीर समस्या पर दिल्ली जल बोर्ड को तुरंत समाधान निकालने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति मनीमीत प्रीतम सिंह की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए जल बोर्ड को निर्देश दिया कि रिसाव रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय तुरंत किए जाएँ।
न्यायालय ने दिल्ली जल बोर्ड को एनसीडी को निरीक्षण कर स्थिति रिपोर्ट सौंपने का आदेश भी दिया है। इसके साथ ही दिल्ली नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और अन्य संबंधित निकायों की मदद लेने का भी निर्देश दिया गया।


अदालत ने कहा कि हालात इतने गंभीर हैं कि लोग सड़कों पर नहीं चल सकते और खुले सीवर के कारण निवासियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। अदालत ने जल बोर्ड को आदेश दिया कि रिसाव वाली जगह का तुरंत निरीक्षण कर स्थिति रिपोर्ट दायर की जाए। मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी।
इस आदेश से यह स्पष्ट हो गया है कि न्यायालय सार्वजनिक स्वास्थ्य और नागरिक सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा और संबंधित विभागों से तत्काल और ठोस कार्रवाई की उम्मीद है।

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