36 हज़ार की रिश्वत मामले में दिल्ली जल बोर्ड के अभियंता बरी
- November 6, 2025
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नई दिल्ली अरूण शर्मा !दिल्ली की एक अदालत ने 36 हज़ार रुपये की रिश्वत के एक पुराने मामले में दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के अभियंता को बरी कर
नई दिल्ली अरूण शर्मा !दिल्ली की एक अदालत ने 36 हज़ार रुपये की रिश्वत के एक पुराने मामले में दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के अभियंता को बरी कर
नई दिल्ली अरूण शर्मा !
दिल्ली की एक अदालत ने 36 हज़ार रुपये की रिश्वत के एक पुराने मामले में दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के अभियंता को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध करने में विफल रहा और सबूतों में विरोधाभास पाए गए।
यह मामला वर्ष 2017 का है, जिसमें अभियंता पर शिकायतकर्ता से कार्य संबंधी सुविधा देने के बदले रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया था। शिकायत के आधार पर एंटी करप्शन ब्रांच ने मामला दर्ज किया था।

हालाँकि सुनवाई के दौरान मुख्य गवाह अपने बयान से मुकर गया और अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष न तो रिश्वत मांगने का ठोस प्रमाण दे सका और न ही आरोपी की किसी प्रकार की संलिप्तता साबित कर पाया।
विशेष न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि—
“अभियोजन पक्ष रिश्वत की मांग और लेन-देन साबित करने में असफल रहा है, ऐसे में अभियुक्त को दोषी ठहराने का कोई आधार नहीं बनता।”
अदालत ने अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया